भाड़ा/परिवहन अनुदान

भाड़ा/परिवहन अनुदान

उद्देश्य
  • योजना के तहत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में राज्य के उत्पादों की मांग को विस्तारित एवं स्थापित करना है।
  • योजना राज्य की सीमा बंदरगाह से दूर होने के कारण निर्यातकों द्वारा प्रेषित माल को बंदरगाह तक भेजने में अतिरिक्त लागत को कम करने में मदद करेगी।
  • योजना के तहत घरेलू व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन/क्रय स्थल से अन्य राज्यों में 300 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित बाजारों/के्रताओं को फल सब्जी व फूलों के अंतर्देशीय परिवहन पर अनुदान सहायता दी जाकर बाजार विस्तार किया जाएगा।
  • भाड़ा अनुदान हेतु पात्र सभी मदों में गुणात्मक एवं जैविक उत्पाद के किसानों व निर्यातकों को अधिक राशि एवं अवधि तक अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान

ताजा फल, सब्जी तथा फूलों के निर्यात पर भाड़ा अनुदान

  • हवाई मार्ग द्वारा निर्यात:
    • रुपये प्रति किलो या वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिषत, जो भी कम हो हवाई भाड़ा अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक देय होगा।
    • जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों पर 10 रुपये प्रतिकिलो या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिषत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष रुपये 20 लाख की अधिकतम सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक देय होगा।
  • समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात
    • राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देष के समुद्री बन्दरगाह तक तथा देष के बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक परिवहन पर भाड़े का 25 प्रतिषत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, प्रत्येक मार्ग के लिए पृथक-पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।
    • जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के निर्यात करने पर राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देष के समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन तथा देष के बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक समुद्री परिवहन पर पृथक-पृथक भाड़े का 40 प्रतिषत अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।
    • सामान्य प्रकार के उत्पादों तथा जैविक उत्पादों को रेफ्रीजरेटेड कन्टेनर से परिवहन करने पर क्रमषः 700 रुपये प्रति टन तथा 1000 रुपये प्रति टन सतहो ं व समुद्री भाड़े का पृथक-पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान सामान्य व जैविक उत्पादांे के परिवहन पर वास्तविक भाड़ े का क्रमषः 25 प्रतिषत व 40 प्रतिषत की अधिकतम सीमा में ही होगा। सामान्य व जैविक उत्पादों पर यह अनुदान क्रमषः 10 लाख रुपये अधिकतम 3 वर्ष के लिए व 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष के लिए देय होगा।

फल, सब्जी एवं फूलों को देष में दूरस्थ बाजारांे तक सतही परिवहन पर देय भाड़ा अनुदान

  • फल फलू एवं सब्जियांे को दूसरे राज्यों मंे तथा 300 किमी से अधिक की दूरी तक विपणन हेतु सतही परिवहन करने पर रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिषत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 15 लाख अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
  • जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के लिए रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिषत, जो भी कम हो, अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान देय होगा।

मसाले एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पर भाड़ा अनुदान:-
समुद्री मार्ग से निर्यात पर भाड़ा/परिवहन अनुदान निम्न प्रकार देय होगा

  • सामान्य उत्पादों के लिए
    • सतही परिवहन - क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक भाडे़ का 25 प्रतिषत, अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं
    • समुद्री परिवहन - बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक 6000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट /20 मैट्रिक टन वजन )/ 12,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन), अधिकतम रुपये 800 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय। अधिकतम अनुदान रुपये 15 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
  • जैविक उत्पादों के लिए
    • सतही परिवहन - क्रय/मंडी क्षेत्र से देष के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाडे का 40 प्रतिषत, अधिकतम 1000 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं
    • मुद्री परिवहन - बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक 10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/20,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 1500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय। अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

कच्चे कृषि उत्पाद पर भाड़ा अनुदान

  • सामान्य उत्पादों के लिए
    • सतही परिवहन - क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक परिवहन करने पर वास्तविक भाडे़ का 20 प्रतिषत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं
    • समुद्री परिवहन - बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक 5000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम रुपये 500 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय। अधिकतम अनुदान रुपये 10 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
  • जैविक उत्पादों के लिए
    • सतही परिवहन - क्रय/मंडी क्षेत्र से देष के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाड़े का 40 प्रतिषत अधिकतम 600 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं
    • समुद्री परिवहन - बन्दरगाह से आयातक देष के बन्दरगाह तक 7,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/14,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

पात्रता :

कोई भी व्यक्ति, कृषको/उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कम्पनी जो संबंधित कम्पनी अधिनियमों/सहकारी समिति अधिनियम/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जिसमें किसान सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 हो, भागीदारी/स्वत्वधारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनियों, निगम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियाॅ, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में संलिप्त सहकारी विपणन संघ,

  • निगमन प्रमाण-पत्र, ए.ओ.ए.एवं एम.ओ.ए./साझेदारी विलेख मय पंजीयन प्रमाण-पत्र
  • कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञा पत्र
  • आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र
  • एपीडा द्वारा अनुमोदित वस्तुओं के निर्यात के लिए एपीडा पंजीकरण प्रमाण-पत्र (जहाॅं लागू हो)
  • मसाला निर्यात के संबंध मे ं स्पाईस बार्डे का नियार्त क पंजीकरण प्रमाण-पत्र (जहाॅं लागू हो)
  • निर्यात प्रोत्साहन परिषद ;म्गचवतज च्तवउवजपवद ब्वनदबपसद्ध से संबंधित उत्पाद(SHEFEXIL)
  • IOPEPC, CAPEXIL का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो)
भाड़ा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया
  • वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब-लिंक http://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आॅन-लाईन पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण आधार कार्ड से करना होगा
  • पंजीकरण के पष्चात् आवेदक को आगे के काॅलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।
  • अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित करना होगा।
  • सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहाॅ भी अपलोड किये जाने हैं विहित साइज में ही करें।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
  • माल की पहुंच तथा बैंक का वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् ही भाड़ा/परिवहन अनुदान का दावा किया जा सकेगा।
  • यदि जैविक और अजैविक उत्पाद की मिश्रित खेप है और प्रत्येक के लिए अलग-अलग भाड़ा प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित नहीं होता है तो दोनों में से कम दर के उत्पाद के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
  • यदि इकाई राज्य की एक से अधिक योजनाओं में परिवहन अनुदान के लिए पात्र है तो आवेदक किसी भी एक योजना में अनुदान और उससे जुड़े लाभ ले सकता है।
  • सभी प्रकार के भाड़ा/परिवहन अनुदान राजस्थान में उत्पादित उत्पादों पर ही देय होगा।
वैधता
  • यह नीति दिनांक 12 दिसंबरए 2019 को लागू की गयी एवं इसकी अवधि 31 मार्चए 2024 तक मान्य होगी